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योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ के साथ उनकी महापौर पत्नी को प्रयागराज में हिरासत में लिया गया है

योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ के साथ उनकी महापौर पत्नी को प्रयागराज में हिरासत में लिया गया है। गैर जमानती वारंट जारी हाने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आज नंदी के साथ उनकी पत्नी को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था।

प्रयागराज में आज एमपी-एमएलए कोर्ट में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ ही उनकी महापौर पत्नी अभिलाषा गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में आज नंदी के साथ उनकी पत्नी अभिलाषा भी मौजूद थीं। दंपती के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। कोर्ट में आज इस प्रकरण में सुनवाई थी। इनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला 2012 के दर्ज किया गया था। 

सूबे के स्टाम्प एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी को एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर कस्टडी में लिया गया। उन पर पर वर्ष 2012 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज है। उसी मामले में कोर्ट में पेश हुए थे दोनों लोग। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बांड भराकर जमानत की कार्रवाई हो रही है। मामले में जमानती धाराएं हैं।

इसके साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने पांच दिसंबर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। यह मामला केनरा बैंक से लोन लेने से संबंधित था। 24 सितंबर 2012 को सिविल लाइंस थाने में केनरा बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक संजीव राय ने तहरीर दी थी कि नंदी राम राइस मिल्स के प्रोपराइटर नंद गोपाल गुप्ता ने जो लोन लिया था, वह अब एनपीए (अतिदेय घोषित) हो गया है। आरोप है कि तहरीर देने के बाद नंदी अपने एकाउंटेंट भरत कुमार बाजपेई व अन्य के साथ बैंक में आए और धमकी दी। कहा झूठे आरोपों में जेल भिजवा देंगे। साथ ही नौकरी छीन लेने की धमकी दी। इसका मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ। इसी मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियुक्त नंदी और भरत कुमार उपस्थित नहीं हुए। हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में पाया कि अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं, जिससे न्यायालय की कार्यवाही बाधित हो रही है। उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है। इस पर कोर्ट ने मंत्री नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। थाना सिविल लाइन, प्रयागराज के धारा 506 के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था।

रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने बुधवार को सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। दो मामलों की सुनवाई के दौरान रामशंकर कठेरिया कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। न ही उन्होंने हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल की। ऐसे में विशेष न्यायाधीश ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे दोनों मुकदमे जीआरपी आगरा ने दर्ज किए थे। सांसद के खिलाफ ट्रेन रोकने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और बेटिकट यात्रियों को छुड़ाने के प्रयास का केस दर्ज हुआ था।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरेंडर किया, मिली जमानत

मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दो मुकदमों में बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मंत्री को न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश के बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई कर बीस-बीस हजार रुपये की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।

एक मामला कुशीनगर के पडरौना थाने में दर्ज हुआ था। आरोप है कि स्वामी प्रसाद ग्राम भिसवा में मतदाताओं के बीच गए तो वहां के लोगों ने सवाल किया कि आपको जितवाया था लेकिन कोई विकास नहीं किया। इस पर उन्होंने पुलिस वाले की लाठी छीन गांव वालों को पीटा था। दूसरा मामला भी पडरौना थाने का ही है। 24 जनवरी 2012 को पुलिस को सूचना मिली कि स्वामी प्रसाद एक होटल में भीड़ को भोजन करा रहे हैं। साथ ही रुपये भी बांटे जा रहे हैं। इसी पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। 

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