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दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक – उप-राज्यपाल नजीब जंग

najeeb-jung_650x400_61454610487नई दिल्ली। दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को सुनाया गया फैसला कोई जीत नहीं बल्कि संवैधानिक वैधता का मामला है। उप-राज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को पहली बार केजरीवाल सरकार के खिलाफ संवाददाता सम्मेलन में कहा ” मैंने हमेशा कहा कि वक्त आने दे, तुझे बता दूंगा-ए-आसमां। ” 
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार द्वारा अब तक जारी सभी आदेश और नोटिफिकेशन जो उपराज्यपाल की अनुमति के बिना जारी किए थे, स्वयं ही रद्द हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्विसेज से जुड़े मामलों में भी उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा। वह दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है ये बात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गई है।
जंग ने कहा “सीएनजी घोटाला और डीजीएसीए मामले में बिना मेरी सहमित के जांच कमेटी बनाई गई। ” इसके अलावा जंग ने कहा कि केजरीवाल के आवस के बाह धरने-प्रदर्शन पर रोक और धारा-144 लागू करने के आदेश देने का अधिकार एसडीएम को नहीं है।

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