 नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की याचिका खारिज करते हुए उन्हें 6 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की याचिका खारिज करते हुए उन्हें 6 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। 
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायाल ने कर्ज न चुकाने के मामले में यादव को जेल भेजने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ राजपाल यादव ने सर्वोच्च न्यायाल में याचिका दायर की थी।  दरअसल, राजपाल ने ‘अता पता लापता’ नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। राजपाल उच्च न्यायाल में बार बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर टालमटोल करते रहे हैं। दिसंबर 2013 में अदालत ने उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। तब से अब तक राजपाल यादव पैसे चुकाने में आनाकानी करते रहे हैं । इससे नाराज हाई कोर्ट ने उन्हें पहले की बची 6 दिन की सज़ा काटने का आदेश दिया था।
 
		
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