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अनंत सिंह को बेल, फिर भी काटनी होगी जेल

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को फौजदारी के एक मुकदमे में जमानत दे दी है । जमानत मिलने के बावजूद विधायक अनंत सिंह कंट्रोल ऑफ क्राइंम एक्ट के तहत अभी जेल में ही रहेंगे ।

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मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने अनंत सिंह को जमानत दे दी। बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पीके.शाही ने यह दलील दी कि अनंत सिंह को अन्य कई मामलों में जमानत मिल चुकी है अत: इस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी जाए । बहस को आगे बढ़ाते हुए श्री शाही ने अदालत को कहा कि इस मामले में श्री सिंह पर लगाये गए आरोप काफी हल्के हैं जिनके आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि जिस दिन यह फौजदारी मुकदमा हुआ उस दिन श्री सिंह जेल में थे, अत: उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं हैं। फौजदारी यह मामला पटना उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता अमर ज्योति शर्मा ने दायर किया था । आरोप के अनुसार चार-पांच लोग उनके घर पर हमला कर लाखों का सामान जबरदस्ती उठाकर ले गये थे।

न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए श्री शर्मा ने कहा कि घटना से तुरंत पहले अनंत सिंह ने जेल से ही फोन कर उन्हें जान मारने की धमकी दी थी, इसलिए इस मामले में उनकी संलिप्ता से इनकार नहीं किया जा सकता और उनके अनंत सिंह के विरुद्ध फौजदारी मामला बनता है।
याचिककर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेल में बंद होने के कारण इस मामले में आनंत सिंह संलिप्त नहीं है और राजनैतिक द्वैष से प्रेरित होकर अनंत सिंह को इस मामले में फंसाया गया है ।

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