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टैक्सी ड्राइवर अगर राइड से इनकार करता है तो भरना होगा 25000 का जुर्माना;ओला उबर पर दिल्ली सरकार की सख्ती

टैक्सी ड्राइवर अगर राइड से इनकार करता है तो भरना होगा 25000 का जुर्माना;ओला उबर पर दिल्ली सरकार की सख्ती

मोबाइल ऐप के जरिए आपने कई बार टैक्सी सेवाओं का आनंद उठाया होगा। कई बार तो आपकी यात्रा सही रही होगी लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप राइड बुक करा लें लेकिन उसके बाद ड्राइवर आने से इनकार कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह राइड कैंसिल भी नहीं करता और आता भी नहीं।

टैक्सी ड्राइवर अगर राइड से इनकार करता है तो भरना होगा 25000 का जुर्माना;ओला उबर पर दिल्ली सरकार की सख्ती

ऐसे में आपके समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। इस तरह की परेशानी को खत्म करने के लिए, दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधा पहुंचाने और ओला उबर जैसी अन्य कंपनियों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत अगर आपने ऐप आधारित टैक्सी बुक कराई है और अंतिम क्षणों में ड्राइवर आपके लोकेशन पर आने से इनकार करे तो उसे 25000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

दिल्ली सरकार अपनी इस नीति के तहत सर्ज प्राइसिंग पर नियंत्रण रखने और सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने पर भी प्रस्ताव लाई है। पेश प्रस्ताव में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई यात्री कैब ड्राइवर के खिलाफ गलत व्यवहार या छेड़छाड़ की शिकायत कर दे तो उस कैब की कंपनी को चालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराना होगा। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो उसपर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।टैक्सी ड्राइवर अगर राइड से इनकार करता है तो भरना होगा 25000 का जुर्माना;ओला उबर पर दिल्ली सरकार की सख्ती

सत्येंद्र जैन के नेतृत्व वाले पैनल ने तैयार किया ड्राफ्ट

टैक्सी स्कीम, 2017 के ड्राफ्ट को सत्येंद्र जैन के नेतृत्व वाले पैनल ने तैयार किया है। खबर है कि यह पैनल जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट दिल्ली कैबिनेट को भेज सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि राजधानी में कैब यातायात का प्रमुख साधन है और बड़े पैमाने पर यात्री ओला उबर व अन्य कैब बुक करते हैं। इन्हें नियमित करने के लिए ही जरूरी नियम बनाए जा रहे हैं।
जब एक बार नियम लागू हो जाएंगे तो ऐप आधारित कैब  एग्रिगेटर्स को दिल्ली में संचालन के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इन कंपनियों को चौबीस घंटे चलने वाले कॉल सेंटर चलाने होंगे और अपनी हर कैब का लाइव जीपीएस डेटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर को सौंपना होगा।
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