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दुराचारी के आरोपी आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

asaramनई दिल्ली । सुप्रीमकोर्ट ने बलात्कार के मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे आसाराम की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी । उनसे न्यायिक हिरासत में ही राजस्थान में अपना इलाज कराने को कहा। आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ ने कहा कि यदि आसाराम इलाज कराना चाहते हैं तो वह न्यायिक हिरासत में रहते हुए जोधपुर के एम्स या राजस्थान आयुर्वेद अस्पताल में इलाज करा सकते हैं।

आसाराम ने अदालत से कहा था कि वह दिल्ली में आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें एक महीने की अंतरिम जमानत की जरूरत है।

पीठ ने कहा कि यदि आप आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते हैं तो आप राजस्थान में करा सकते हैं। अंतरिम जमानत की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है कि स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर है।

राजस्थान सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के अस्पतालों में आसाराम को सभी संभावित इलाज उपलब्ध कराने को तैयार है।

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