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प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था पर न्यायालय की मुहर : डा. मसूद

लखनऊ। समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने पर आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी।

प्रदेश के परिवहन मंत्री द्वारा किये गये दुष्कर्म पर एफ आई आर करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाने पर राष्ट्रीय लोकदल उप्र के अध्यक्ष डा मसूद अहमद ने अपने उद्गार व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि इस आदेष से स्पष्ट हो गया कि प्रदेष की समाजवादी सरकार में पुलिस ज्यादती एवं महिला उत्पीड़न के निंदनीय प्रसंग छिपाए गये हैं।

डा अहमद ने कहा कि जब जब गायत्री प्रसाद प्रजापति की षिकायतों और कारानामों का कच्चा चिटठा सरकार के सामने पेष किया गया। तभी उनको तरक्की दी गई।

सरकार हमेषा उनको संरक्षण देती रही। जब उच्च न्यायालय का आदेश हुआ तब सीबीआई जांच की स्थिति आई और मुख्यमंत्री ने मंत्रिमण्डल से बर्खास्त तो किया परन्तु तुरन्त ही प्रमोषन देकर परिवहन मंत्री बना दिया गया। जो मंत्री खनन के माध्यम से धन लूटने के साथ साथ महिलाओं का शोषण भी कर रहा हो उसे तरक्की देकर सरकार ने स्वयं अपनी कार्यषैली का परिचय दिया है।

रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब चुनाव की बेला है और सरकार की विदाई का समय आ गया है। उत्तर प्रदेष को यह सरकार नापसन्द है समाजवाद का नारा देने वालों का इस प्रकार का कारनामा देखकर डा राममनोहर लोहिया और किसान मसीहा चाँधरी चरण सिंह की आत्माएं देवलोक से पश्चाताप कर रही होंगी। अब प्रदेष की जनता अपने इन्हीं आदर्षो से प्रेरणा लेकर ऐसे समाजवादियों से किनारा करेगी और पुनः चैधरी साहब और डा लोहिया का प्रदेष बनाने की ओर ध्यान देगी।

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