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शशिकला को अन्नाद्रमुक प्रमुख बनाए जाने के खिलाफ याचिका खारिज

चन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के पूर्व सांसद की उस जनहित याचिका को वापस ले लिए जाने पर खारिज कर दिया जिसमें वी के शशिकला को पार्टी महासचिव बनाए जाने को चुनौती दी गई थी।

के सी पलानिस्वामी की याचिका जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एच जी रमेश और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी तो उन्होंने जानना चाहा कि इसे जनहित याचिका कैसे माना जा सकता है और वकील से ये पूछा कि क्या वह अपनी याचिका वापस लेती हैं या फिर चाहती हैं कि अदालत उस पर आदेश पारित करे।

याचिका रद्द करने के पीठ के स्पष्ट इरादे को देखकर वकील ने जनहित याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। ये याचिका इस महीने के शुरू में उस वक्त दायर की गई थी जब शशिकला और पूर्व सीएम आे पनीरसेल्वम के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चरम पर था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पार्टी कानून के नियम 20 का उल्लंघन करते हुए शशिकला को 29 दिसंबर को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। यााचिका में ये भी मांग की गई थी कि महासचिव के चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक निष्पक्ष व्यक्ति को नामित किया जाए। यह पद पांच दिसंबर को जयललिता के निधन से खाली हुआ था जिस पर बाद में शशिकला को पदोन्नत किया गया था।

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