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5 अगस्त तक जवाब दाखिल करे सरकार, BJP नेता पर मुकदमे के मामले में : हाईकोर्ट का आदेश

default (14)लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने बसपा अध्यक्ष मायावती के प्रति भद्दी टिप्पणी करने के आरोपी पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी 5 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने और उसकी एक प्रति याची के वकील को उपलब्ध कराने के आदेश दिए।

न्यायमूर्ति अजय लाम्बा और न्यायमूर्ति रवीन्द्र नाथ की पीठ ने यह आदेश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 अगस्त नियत की। दयाशंकर सिंह ने बसपा प्रमुख के बारे में अभद्र टिप्पणी के बाद अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश देने का आग्रह किया था।  

मालूम हो कि भाजपा के तत्कालीन प्रान्तीय उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने पिछले हफ्ते एक बयान में मायावती के लिए अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद उन्हें भाजपा से निकाल दिया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। बसपा नेता मेवालाल गौतम की तरफ से दर्ज प्राथमिकी में सिंह के खिलाफ अनुचित जाति एवं जनजाति अधिनियम तथा भारतीय दंड सहिता की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस सिंह की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापे मार रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली।

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