“नाबालिग से रेप के मामले में दोषी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। मेडिकल आधार पर कोर्ट ने यह राहत प्रदान की।”
नई दिल्ली। नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दी है। यह फैसला आसाराम की मेडिकल स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
मेडिकल आधार पर राहत:
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के वकीलों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की। वकीलों ने तर्क दिया कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है।
लंबे समय से जेल में हैं आसाराम:
आसाराम को 2018 में जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में दोषी ठहराया था। तब से वह जेल में बंद हैं। हालांकि, यह अंतरिम जमानत उन्हें सिर्फ चिकित्सा उपचार के लिए दी गई है, और उन्हें किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया:
इस फैसले पर पीड़ित परिवार और महिला अधिकार संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि आसाराम जैसे दोषी को जमानत देना न्याय के खिलाफ है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल