“इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के आर्हता मानकों में बदलाव को अवैध करार दिया। नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पढ़ें पूरी खबर।”
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा में 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के आर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, न कि भर्ती बोर्ड को। इस फैसले के बाद, पुलिस भर्ती बोर्ड को आदेश दिया गया है कि वह इस भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करे।
नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया
अब इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा, और नये दिशा-निर्देशों के तहत परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती उन 936 पदों के लिए होनी थी, जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए निर्धारित किए गए थे।
अभ्यर्थियों की चिंताएं
कोर्ट के फैसले ने उन 40,000 अभ्यर्थियों को निराश किया है, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। अब इन सभी को फिर से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत का इंतजार करना होगा। हालांकि, एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित मानकों का पालन किया जाएगा।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल