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जेल परिसर में निजी फोन पर प्रतिबंद, मिलने पर होगी FIR: एडीजी

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लखनऊ। चुनाव आयोग की सख्ती से UP के एडीजी जेल जीएल मीना ने जेल अधीक्षकों को कड़ी चेतावनी दी। अपराधी जेल में फोन का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ ही वहां के जेल अधीक्षक के विरूद्ध भी थाने पर FIR दर्ज करवाई जाएगी।
 
मीना ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को पत्र लिख STF की भी मदद के साथ जेल से प्रयुक्त होने वाले मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन की भी जानकारी मांगी है। निर्देश दिए हैं कि जेल परिसर में अधीक्षक और जेलर भी सिर्फ सीयूजी फोन का ही प्रयोग करेंगे।
 
एडीजी ने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि यूपी की कुछ जेलों में बंद माफिया फोन का उपयोग करते है। जेल अधीक्षकों ने अपनी-अपनी जेलों में मोबाइल का उपयोग न किए जाने के शपथ पत्र दे रखे हैं। इसके बावजूद भी  शिकायतें मिली हैं कि अपराधी जेल के अंदर से ही फोन पर रंगदारी व सरकारी ठेकों में दखलंदाजी कर रहे हैं। 
 
जेल के अंदर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के निजी मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध है। अधीक्षक और जेलर को विभागीय CUG फोन जेल परिसर में ले जाने का अधिकार दिया गया है। STF के साथ एडीजी जिला पुलिस प्रमुखों को भी पत्र लिख कर जिलों की सर्विलांस टीम के जरिए जेल के करीब मोबाइल टावरों पर नजर रखने की मदद मांगी है।
 
एडीजी ने आशंका व्यक्त की है कि अधिकारी और कर्मचारी मोबाइल से अपराधियों की बात करवाते होंगे। उन्होंने DIG जेल को निर्देश दिए कि वह अपने परिक्षेत्र की जेलों का औचक निरीक्षण कर इस बात की संतुष्टि करें कि परिसर के अंदर जेल अधिकारी और कर्मचारी निजी फोन नहीं रखते हैं।
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