अपहरण और सामूहिक बलात्कार मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास
बरेली। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के पूर्व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सामूहिक बलात्कार और अपहरण मामले में एमपी एमलए कोर्ट ने योगेंद्र को आजीवन कारावास की सजा और 30 हजार जुर्माना लगाया है।

13 साल पहले योगेंद्र पर एक युवती ने अपहरण और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शनिवार को 13 साल बाद एमपी-एमलए की कोर्ट एडीजे 9 ने पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले में दो दोषियों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
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2008 में दर्ज हुआ था मामला
वर्ष 2008 में बसपा के पूर्व विधायक योगेंद्र के खिलाफ युवती के अपहरण और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस मामले में आज उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में उनके सहयोगी तेजेन्द्र और मीनू शर्मा भी नामजद थे। इन दोनों दोषियों को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। योगेंद्र सागर को एडीजे-9 अखिलेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वर्तमान में योगेंद्र का बेटा कुशाग्र सागर है जो बिसौली सीट से भाजपा विधायक है।