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मंत्री रविदास मेहरोत्रा को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित, अरेस्ट वारंट जारी

ravidas-mehrotraलखनऊ । UP की एक अदालत ने राज्य के मंत्री रविदास मेहरोत्रा को एक पुराने आपराधिक मामले भगोड़ा घोषित कर दिया है। वे पुराने अापराधिक मामले में बीते कई सालों से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे।

रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ एक बार फिर से अरेस्ट वारंट जारी करने का आदेश दिया है। रविदास मेहरोत्रा सपा सरकार में मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री है। 

ACJM ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है। मामला लखनऊ के महानगर थाने से संबधित है। नौ अगस्त, 2002 को रविदास मेहरोत्र व अन्य मुल्जिम अकबर नगर इलाके में अवैध निर्माण हटाने के लिए जारी विभागीय नोटिस के विरोध में कुकरैल बंधे के पास एकत्र हुए थे। जहां उन्होंने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। जिससे आम जनता को परेशानी हुई व शांति-व्यवस्था भी प्रभावित हुई।

मामले में पूर्व विधायक भी आरोपी थे। उनका देहांत हो चुका है। दो अगस्त 2014 को अपराध स्वीकार करने पर अदालत ने उन्हें 200-200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। 24 जनवरी 2016 को 5 दूसरे मुल्जिमों ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन पर 100-100 रुपये का अर्थदंड लगाया। इस मामले की प्राथमिकी थाना प्रभारी महानगर ओमवीर सिंह ने दर्ज कराई थी।

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