प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट से ममता सरकार को मिली राहत

कोलकाता। प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को गुरुवार कलकत्ता उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने नियुक्ति पर एकल पीठ के स्थगनादेश को रद्द करते हुए 15 दिनों के भीतर मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू का निर्देश दिया।
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पिछले महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य भर में रिक्त पड़े 15 हजार से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की थी। प्राथमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षक नियुक्ति से संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दी थी। इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। नियुक्ति में धांधली के आरोप लगे थे और दावा किया गया था कि देर रात को एसएमएस कर या फोन कर अभ्यार्थियों को नियुक्ति के लिए बुलाया गया था। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों अथवा घूस देने वालों को ही नियुक्त किए जाने के आरोप लगे थे।
इसके खिलाफ न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की एकल पीठ में याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नियुक्ति पर स्थगनादेश जारी किया था। इसके खिलाफ ममता सरकार ने डिविजन बेंच में याचिका लगाई थी। उसपर गुरुवार को सुनवाई हुई और राज्य भर में रिक्त पड़े 15284 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश दे दिए गए हैं।