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पटाखों पर सालभर के लिए प्रतिबंध

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, पटाखा बैन को लेकर अहम फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह 25 नवंबर तक पटाखों पर सालभर के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले। दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत में यह बताया कि इस मामले में सभी संबंधित विभागों से सलाह ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि प्रतिबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि पटाखों पर बैन लागू करने के लिए एक स्पेशल सेल का गठन किया जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में सांस लेना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, और किसी धर्म को ऐसे प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वह सभी लाइसेंसधारकों को तत्काल पटाखों की बिक्री रोकने के लिए सूचित करें। साथ ही, पुलिस को ऑनलाइन पटाखे बेचने वाली संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।

दिल्ली में पिछले कुछ सालों में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। 2024 में दिवाली के बाद AQI 359 तक पहुंच गया, जो कि बेहद खतरनाक स्तर पर था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार को अब 25 नवंबर तक स्थायी पटाखा बैन लागू करने पर विचार करना होगा, ताकि प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सके।

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