बुलडोजर Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/बुलडोजर National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal Sun, 17 Nov 2024 15:45:52 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://vishwavarta.com/wp-content/uploads/2023/08/Vishwavarta-Logo-150x150.png बुलडोजर Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/बुलडोजर 32 32 शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपनी ही पिता की अवैध संपत्ति को तोड़ा https://vishwavarta.com/education-minister-gulab-devi-destroyed-her-own-fathers-illegal-property/112171 Sun, 17 Nov 2024 15:45:51 +0000 https://vishwavarta.com/?p=112171 “उत्तर प्रदेश के संभल जिले में राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पिता की अवैध संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया। मंत्री ने खुद कार्रवाई की शुरुआत करते हुए इसे जनहित और नियमों के तहत जरूरी कदम बताया। इस कार्रवाई के तहत संभल में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कई अन्य अवैध …

The post शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपनी ही पिता की अवैध संपत्ति को तोड़ा appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

]]>
“उत्तर प्रदेश के संभल जिले में राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पिता की अवैध संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया। मंत्री ने खुद कार्रवाई की शुरुआत करते हुए इसे जनहित और नियमों के तहत जरूरी कदम बताया। इस कार्रवाई के तहत संभल में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कई अन्य अवैध कब्जों को भी हटाया जा रहा है।”

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी नगर पालिका क्षेत्र में राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पिता की अवैध संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट (DM) राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने खुद इस कार्रवाई की शुरुआत की और अपने पिता की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए खुद हथौड़ा चलाया। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “कानून और जनहित से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सभी को नियमों का पालन करना चाहिए और अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है।”

गुलाब देवी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पिता की संपत्ति की ध्वस्तीकरण कार्रवाई उनके व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर है। उनका कहना था कि यह कदम प्रशासन द्वारा तय नियमों और जनहित की रक्षा के लिए उठाया गया है, और इसमें कोई व्यक्तिगत पक्षपाती रवैया नहीं है।

संभल जिले के DM राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अवैध कब्जों और संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए चलाया गया है, ताकि शहर में अव्यवस्था की स्थिति को खत्म किया जा सके।

पिछले कुछ महीनों में जिले में कई ऐसे अवैध कब्जे पाए गए थे, जिनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत विभिन्न सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इस कार्रवाई को कानून के अनुसार बताया और कहा कि यह कदम किसी को भी बचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उठाया गया है। “हम सभी को समान तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए और जिनके पास वैध कागजात नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

इस कार्रवाई के बाद, अधिकारियों का कहना है कि संभल में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति या नेता के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

DM राजेंद्र पेंसिया ने भी इस अभियान को पूरी सख्ती से चलाने का आश्वासन दिया और कहा, “कानून के सामने सभी समान हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अवैध तरीके से किसी सरकारी भूमि या संपत्ति पर कब्जा करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने यह भी बताया कि इस अभियान के तहत कई अन्य अतिक्रमणों को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

राज्य शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पिता की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाना और उनके द्वारा इसे ध्वस्त करने के लिए खुद कार्रवाई शुरू करना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह संदेश देता है कि सरकार और प्रशासन किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली हो, के खिलाफ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं करेंगे।

The post शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपनी ही पिता की अवैध संपत्ति को तोड़ा appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

]]>
SC ने बुलडोजर एक्शन पर दिया बड़ा फैसला, कहा- “घर तोड़ा तो देना होगा मुआवजा “ https://vishwavarta.com/sc-bulldozer-verdict-compensation-will-have-to-be-given-if-house-is-demolished/111624 Wed, 13 Nov 2024 05:37:29 +0000 https://vishwavarta.com/?p=111624 “सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना तय प्रक्रिया के घर गिराना गलत है। कोर्ट ने प्रशासन से मुआवजे का आदेश दिया और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की बात कही।” बुलडोजर से घर गिराना अब होगा मुश्किल! सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला नई दिल्ली। आज सुप्रीम …

The post SC ने बुलडोजर एक्शन पर दिया बड़ा फैसला, कहा- “घर तोड़ा तो देना होगा मुआवजा “ appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

]]>
“सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना तय प्रक्रिया के घर गिराना गलत है। कोर्ट ने प्रशासन से मुआवजे का आदेश दिया और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की बात कही।”

नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से संबंधित अहम फैसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक अपने घर से बेदखल नहीं किया जा सकता बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के पालन किए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने यह टिप्पणी की। विशेष रूप से, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराधियों के घरों को गिराना एक न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसे गिराने के लिए प्रशासन को पहले नोटिस जारी करना चाहिए और फिर मामले की सुनवाई के बाद कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और यदि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, और यदि कार्रवाई की जाती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सलाह दी कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाइयों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर किया जाना चाहिए।

कोर्ट का यह आदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सीधी प्रतिक्रिया है, जहां कई बार इन कार्रवाइयों को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, और यदि कार्रवाई की जाती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सलाह दी कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाइयों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर किया जाना चाहिए।

कोर्ट का यह आदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सीधी प्रतिक्रिया है, जहां कई बार इन कार्रवाइयों को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

The post SC ने बुलडोजर एक्शन पर दिया बड़ा फैसला, कहा- “घर तोड़ा तो देना होगा मुआवजा “ appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

]]>