लखनऊ टीजी क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/लखनऊ-टीजी-क्षेत्र-में-शां National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal Thu, 03 Nov 2016 13:16:27 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://vishwavarta.com/wp-content/uploads/2023/08/Vishwavarta-Logo-150x150.png लखनऊ टीजी क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/लखनऊ-टीजी-क्षेत्र-में-शां 32 32 लखनऊ टीजी क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू https://vishwavarta.com/lucknow-tg-section-144-applies-to-the-peace-in-the-region/70329 Thu, 03 Nov 2016 13:16:27 +0000 http://www.vishwavarta.com/?p=70329 लखनऊ। अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ट्रांसगोमती अशोक कुमार ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह प्रतीत कराया गया कि विभिन्न …

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l-d144लखनऊ। अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ट्रांसगोमती अशोक कुमार ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं।

उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह प्रतीत कराया गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा राजधानी क्षेत्र में प्रदर्शन करने की सम्भावना के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कार्तिक पूर्णिमा, छठ पूजा, चेहल्लुम, बारावफात व क्रिसमस डे आदि पर्वों पर शान्ति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को सुदृढ करने के उद्देश्य से लखनऊ नगर टीजी क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है।

अशोक कुमार ने बताया कि उक्त कारणों से लोक शान्ति एवं जनजीवन सामान्य बनाये रखने के घोषित आयोजनों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, जन एवं जन सम्पत्ति की तथा लोक प्रशान्ति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से एवं त्वरित निदान हेतु निषेधाज्ञा लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है और इस निषेधाज्ञा के लागू होने के बाद जनजीवन बाधित होने एवं लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की सम्भावनाओं का निवारण हो जायेगा।

उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं निजी एवं लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा यदि बीच में वापस न किया गया तो 28 दिसम्बर 2016 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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