हाफिज सईद को पाक ने माना आतंकी Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/हाफिज-सईद-को-पाक-ने-माना-आत National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal Sat, 18 Feb 2017 16:40:58 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://vishwavarta.com/wp-content/uploads/2023/08/Vishwavarta-Logo-150x150.png हाफिज सईद को पाक ने माना आतंकी Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/हाफिज-सईद-को-पाक-ने-माना-आत 32 32 हाफिज सईद को पाक ने माना आतंकी, एंटी टेररिज्म एक्ट में किया नाम शामिल https://vishwavarta.com/%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%9c-%e0%a4%b8%e0%a4%88%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%95-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%a4/84779 Sat, 18 Feb 2017 16:12:15 +0000 http://www.vishwavarta.com/?p=84779 इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में लाकर उसके आतंकवाद से संबंध होने को मौन स्वीकृति दे दी है। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक पंजाब सरकार ने सईद और उसके करीबी सहयोगी काजी काशिफ को …

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में लाकर उसके आतंकवाद से संबंध होने को मौन स्वीकृति दे दी है।

डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक पंजाब सरकार ने सईद और उसके करीबी सहयोगी काजी काशिफ को आतंकवाद निरोधक कानून (एटीए) की चौथी अनुसूची में डाल दिया है। इस सूची में तीन अन्य लोगों अब्दुल्ला ओबैद, जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद के नाम भी शामिल किए गए हैं।

सईद सहित चार अन्य को उसकी पार्टी और राजनीतिक सहयोगियों के गुस्से और हंगामे के बीच 30 जनवरी को नजरबंद किया गया था। सईद को 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भी नजरबंद किया गया था लेकिन 2009 में अदालत ने उसे रिहा कर दिया था।

खबर के अनुसार गृह मंत्रालय ने इन पांच लोगों की पहचान जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत के सक्रिय सदस्य के रूप में की है। मंत्रालय ने आतंकवाद निरोधक विभाग को इन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर के मुताबिक चौथी अनुसूची में सिर्फ नाम शामिल होना ही यह बताता है कि उस व्यक्ति का किसी न किसी तरह से आतंकवाद से संबंध है।

इस सूची में शामिल लोगों को यात्रा प्रतिबंध और संपत्तियों की जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस चौथी सूची के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले को तीन साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

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