Monday , April 28 2025
UP-RERA Representative image

यूपी रेरा बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में फंसे खरीददारों का पैसा दिलाएगा

लखनऊ। घर खरीददारों के लिए राहत की खबर है। यूपी रेरा ने बिना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में फंसे खरीददारों का पैसा वापस दिलाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिया है।

यह SOP पेंडिंग और भविष्य में आने वाली शिकायतों पर लागू होगी। रेरा केवल जमा किए गए पैसे की वापसी से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगा। विधि और तकनीकी सलाहकारों की रिपोर्ट को इस प्रक्रिया में अहम माना गया है। सलाहकारों को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी।

यूपी रेरा के नियमों के अनुसार, अगर किसी प्रोजेक्ट में आठ फ्लैट या उससे अधिक का निर्माण हुआ है, तो उसे रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट बिना रजिस्ट्री के अवैध रूप से बनाए गए हैं।

यूपी रेरा का यह कदम खरीददारों को न्याय दिलाने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com