नई दिल्ली। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ;आरएसएसद्ध पर लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार कहा है कि राहुल या तो माफी मांगे या सुनवाई का सामना करें। शीर्ष अदालत ने राहुल को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 27 जुलाई तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े इस मामले को रद्द करने की मांग की थी। राहुल की याचिका पर सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा या आरएसएस के लोगों नेए इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। हम सिर्फ यह जांच कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने बयान दिए क्या वह मानहानि के दायरे में हैं या नहीं। अदालत ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर होगी और आपको सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।
आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की।
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal