रायबरेली में फेसबुक लाइव धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को दबोच लिया।
यह मामला रायबरेली के थाना बछरावां क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार ग्राम रामपुर हसनगंज निवासी हरिओम चतुर्वेदी पुत्र अमरनाथ चतुर्वेदी ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कमनी तालाब निवासी सलाउद्दीन मंसूरी पुत्र फखरूद्दीन ने 6 मार्च 2026 को अपने फेसबुक आईडी से लाइव आकर उन्हें और उनके परिवार को सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना बछरावां में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मु0अ0सं0 0116/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 और 351(3) के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी टीम और थाना बछरावां पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। जांच और तलाश के बाद पुलिस टीम ने 8 मार्च 2026 को आरोपी सलाउद्दीन मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को धमकी देना या आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को धमकी देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक या धमकी भरी सामग्री साझा करने से बचें। ऐसा करने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है।



