दीया मिर्जा के वीडियो पर विवाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को दिया ये बड़ा आदेश

दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुआ एक्ट्रेस दीया मिर्जा का विवाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचने के बाद खत्म हो गया है। अदालत ने दीया मिर्जा के वीडियो पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों की आलोचना की है। साथ ही, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को हटाए गए वीडियो को दोबारा बहाल करने और शेयर करने का आदेश दिया है।

दरअसल, दिवाली के मौके पर बीएमसी ने लोगों को पटाखों से होने वाले प्रदूषण और सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी से जुड़ी पाबंदियों के प्रति जागरूक करने के लिए दीया मिर्जा का एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने नागरिकों से अपील की थी कि वे बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न जलाएं।

बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद हटाया गया था वीडियो

दीया मिर्जा के इस वीडियो को लेकर कुछ बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए थे। उनके विरोध के बाद बीएमसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो हटा दिया था। इसके बाद यह मामला विवाद का विषय बन गया।

अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने कहा कि कुछ राजनेताओं की बेतुकी टिप्पणियों से वे परेशान हैं। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

BMC को वीडियो दोबारा शेयर करने का आदेश

हाई कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह दीया मिर्जा के हटाए गए वीडियो को फिर से बहाल करे। इस आदेश के बाद दिवाली पर पटाखों को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

दीया मिर्जा के वीडियो का मकसद नागरिकों को सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे नहीं जलाने और अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक करना था। अदालत के आदेश के बाद बीएमसी को यह वीडियो दोबारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना होगा।

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