रामकोला में 10 प्रतिष्ठानों की जांच, 14 किशोर श्रमिक चिह्नित।

रामकोला, कुशीनगर। बाल श्रम के खिलाफ श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को रामकोला बाजार में अभियान चलाया। टीम ने विभिन्न होटलों, ढाबों और मोबाइल ऑटो वर्कशाप समेत 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 14 किशोर श्रमिकों का चिह्नांकन किया गया।

श्रम विभाग के अनुसार, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन 2016 के तहत यह अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान किशोरों से काम कराने वाले सेवायोजकों और प्रतिष्ठान संचालकों को अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत निरीक्षण टिप्पणी जारी करते हुए विधिक कार्रवाई की गई।

अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बाल श्रम कराना अपराध है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और सुरक्षित बचपन का अधिकार है। बाल श्रम कराते पकड़े जाने पर छह माह से दो वर्ष तक के कारावास और 20 हजार से 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार टंडन, आरक्षी सुशील, निकिता मिश्रा और शशि शेखर शामिल रहे।

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