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अब एक ही दिन में मिलेगा पैन और टैन नंबर

नई दिल्ली। व्यापार में आसानी और सुधार के लिए सीबीडीटी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ करार किया है, जिसके बाद अब PAN और TAN (टैक्स डिडक्शन एकांउट नंबर) एक ही दिन में जारी होगा। टैक्स वसूलने को सही तरीके से मैनेज करने के लिए आयकर विभाग की ओर से हर इंडीविजुअल, कंपनी और ट्रस्ट काे पैन और टैन कार्ड जारी किए जाते हैं।

क्या होता है PAN कार्ड?
आयकर विभाग करदाताओं की पहचान उनके स्थायी खाता संख्या यानी PAN से करता है। यह एक 10 अंकों वाली alpha numeric संख्या होती है, जाे एक ही बार प्राप्त होती है। अगर करदाता का किसी अन्य जगह ट्रांस्फर होता है तो नए PAN कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है।

यह एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए कई तरह की सुविधाएं पा सकते है। यह लोगों की वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और उन पर नजर बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। यह इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी जरूरी होता है। घर में बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन लेने के लिए, वाहन खरीदने आदि के लिए काम आता है।

क्या होता है TAN कार्ड?
TAN नंबर पैन नंबर की ही तरह 10 डिजिट का एक नंबर होता है। इस कार्ड को ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए के अंतर्गत कर काटने या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी हैं। सभी टीडीएस विवरणियों में आयकर विभाग (आईटीडी) की ओर से आबंटित कर कटौती खाता संख्या (टैन) का उल्लेख करना अनिवार्य है।

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