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सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश- पैलेट गन के इस्तेमाल के विकल्पों पर करें विचार

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में गुस्साई भीड को काबू करने के लिए पैलेट गन के बजाय किसी अन्य प्रभावी माध्यम पर गौर करें क्योंकि यहां बात जिंदगी और मौत से जुडी है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि ऐसे किसी विकल्प की तलाश करें जिससे दोनों पक्षों को नुकसान न पहुंचे।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शन करने वालों को नुकसान पहुंचाना सुरक्षा बलों का मकसद नहीं होता, लेकिन उसी वक्त उनके सामने चुनौती होती है कि वे खुद को कैसे बचायें या टीम को कैसे बचायें। यहीं नहीं उनके सामने यह भी चुनौती होती है कि सम्पति को कैसे बचाया जाए।

कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गंदा पानी, टेजर्स गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। यहां उल्लेख कर दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा इस्तेमाल करने वाले पैलेट गन को बंद करने की मांग की गयी है।

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