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हाईकोर्ट में हुई, मप्र शासन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

download (8)नागदा। बिड़लाग्राम क्षेत्र में वार्ड विभाजन के समय नियमों की अनदेखी को मंगलवार को औद्योगिक नगर नागदा की नगरपालिका के वर्ष 2014 के चुनाव में वार्ड परिसीमन विसंगतियों के खिलाफ दायर याचिका में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रशासन ने जवाब पेश कर दिये है। अब याचिका अंतिम बहस के लिए लगी है, जिसकी तिथि बाद में घोषित होगी। बता दें कि उपरोक्त याचिका पूर्व नपा उपाध्यक्ष रामसिंह शेखावत निवासी नागदा ने दायर की है। शेखावत के मुताबिक डबल बैंच में न्यायाधीश पीसी जायसवाल की अदालत में याचिका की सुनवाई 11 वे क्रम पर हुई। प्रकरण में मप्र शासन, कलेक्टर उज्जैन एवं एसडीएम नागदा पार्टी है। याचिका में यह मसला डठाया गया कि बिड़लाग्राम क्षेत्र में वार्ड विभाजन के समय नियमों की अनदेखी हुई है। शेखावत की और से अभिभाषक भंवरसिंह मोड़ावत ने पैरवी की।

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