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प्रशांत किशोर को कोर्ट से राहत, ₹25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

पटना। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से ₹25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। उन्हें BPSC (PT) परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अनशन के दौरान पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया था।

प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए इसे रद्द कराने की मांग की थी। इस मांग को लेकर वे गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे। उनके इस आंदोलन को जन सुराज के समर्थकों का बड़ा समर्थन मिल रहा था।

आज सुबह पुलिस ने प्रशांत किशोर को उनके अनशन स्थल से हिरासत में लिया। जन सुराज के कार्यकर्ताओं का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और थप्पड़ भी मारा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें ₹25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि, जन सुराज के समर्थकों ने इस कार्रवाई को “जन आंदोलन को दबाने का प्रयास” बताया है और राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का एलान किया है।

जन सुराज ने घोषणा की है कि प्रशांत किशोर की रिहाई के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा। समर्थकों का कहना है कि BPSC (PT) परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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