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यूपी सरकार का आदेश: संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रुकेगा

लखनऊ, 15 जनवरी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें आज शाम तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इस आदेश के अनुसार, यदि पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी अफसर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

1 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को इस संबंध में एक पत्र भेजा था, जिसमें कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा 2024 तक देना आवश्यक बताया गया है। यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिन कर्मचारियों ने समय पर अपना ब्यौरा नहीं दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वेतन में रोक लगाई जाएगी।

Yogendra Mishra

योगेन्द्र मिश्र, एक प्रतिष्ठित पत्रकार, साहित्यकार व अधिवक्ता हैं। वह बहराइच जनपद के मूल निवासी है। वर्तमान में राजधानी लखनऊ में रहते हुए विश्ववार्ता के डिजिटल हेड के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी प्राप्त है।

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