“यूपी के बहराइच जिले में नाबालिग के संग दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हुई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।”
बहराइच। जिले के बौंडी थाना क्षेत्र के मैला सरैया गांव निवासी अभियुक्त को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
बौंडी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने पर 10 मार्च 2017 को तहरीर देकर कहा था की थाना क्षेत्र के मैलासरैया गांव निवासी नान्हे ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। थाने के एसओ ने तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत विवेचना शुरू की थी। इस दौरान विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल से पर साक्ष्य आदि को एकत्रित कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंप था।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट में मुकदमें की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोग पाक्सो संतोष सिंह ने अभियुक्त को कोर्ट पर अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए कहा है कि अगर अभियुक्त अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करता है, तो उसको दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।