लखनऊ। आपराधिक मामले में बीते कई सालों से गैरहाजिर चल रहे प्रदेश सरकार के मंत्री रविदास मेहरोत्रा को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है।
साथ ही रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ एक बार फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
रविदास मेहरोत्रा सपा सरकार में मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री है। एसीजेएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की है। मामला लखनऊ के महानगर थाने से संबधित है।
नौ अगस्त 2002 को रविदास मेहरोत्रा व अन्य मुल्जिम अकबर नगर इलाके में अवैध निर्माण हटाने के लिए जारी विभागीय नोटिस के विरोध में कुकरैल बंधे के पास एकत्र हुए थे। जहां उन्होंने रास्ता अवरुद्ध कर दिया।
प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जिससे आम जनता को भारी परेशानी हुई थी और शांति-व्यवस्था भी प्रभावित हुई। इस मामले में एक पूर्व विधायक भी आरोपी थे उनका देहांत हो चुका है। दो अगस्त 2014 को जुर्म स्वीकार करने पर अदालत ने उन्हें 200-200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
24 जनवरी 2016 को पांच दूसरे मुल्जिमों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन पर 100-100 रुपये का अर्थदंड लगाया। इस मामले की प्राथमिकी थाना प्रभारी महानगर ओमवीर सिंह की ओर से दर्ज कराई गई थी।