“इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में अलग-अलग फैसले सुनाए। जस्टिस मसूदी ने उन्हें तीन वर्ष की सजा दी, जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने उन्हें बरी किया। अब इस मामले को चीफ जस्टिस की बेंच में भेजा जाएगा, जिससे विधायक पद का भविष्य भी तय होगा।”
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गोसाईगंज के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में दो जजों ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को तीन साल की सजा सुनाई, जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया।
विधायक अभय सिंह के खिलाफ 2010 में गोसाईगंज, अयोध्या में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को खत्म हुई, जिसमें दोनों जजों ने अलग-अलग निर्णय दिए। अब दोनों जजों के अलग-अलग आदेश के कारण यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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यदि जस्टिस मसूदी का निर्णय कायम रहता है और विधायक अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा होती है, तो उनका विधायक पद खत्म हो सकता है। इस बीच, इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निगाहें टिकी हुई हैं।
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