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नोएडा में फ्लैट खरीद में आया नया नियम, प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला

Greater Noida Flats Buyers: ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए नया नियम है कि अब 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस निर्णय से खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में फ्लैट बायर्स सहित 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर-बायर एग्रीमेंट करना अनिवार्य होगा, और इसके लिए स्टाम्प शुल्क भी देना होगा।

रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, कब्जा मिलने और बिल्डर का भुगतान करने के बाद ही रजिस्ट्री की जाएगी, जो सिर्फ 100 रुपए के स्टाम्प पर होगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न

सबसिक्वेंट मेंबर्स और सीनियर सिटीजन सोसाइटी में रजिस्ट्री के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। बैठक में यह भी तय किया गया कि इस साल के अंत तक 58 सेक्टरों में गंगा जल सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है।

भूखंड आवंटन नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई, जिसमें सभी प्राधिकरणों के लिए समान नीति लागू करने के निर्देश दिए गए। साक्षात्कार और ऑनलाइन आवंटन के संबंध में भी नए निर्देश जारी किए गए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में ग्रेनो प्राधिकरण के CEO रवी एनजी, नोएडा CEO लोकेश एम और यमुना CEO अरुणवीर सिंह भी मौजूद थे।

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