नई दिल्ली । गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) से जुड़े 4 बिलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। सरकार इसे 1 जुलाई से लागू करना चाहती है।
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसके समय से लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। GST लागू होने के बाद पूरे देश में कारोबारियों के लिए एक देश एक टैक्स हो जाएगा। राष्ट्रपति ने जिन बिलों को मंजूरी दी है उनमें सेंट्रल GST एक्ट, इंटीग्रेटिड जी.एस.टी. एक्ट, GST (राज्यों को को क्षतिपूर्ति) एक्ट और यूनियन टेरिटरी GST एक्ट शामिल हैं।
GST की 4 दरें
अब एक बिल को राज्य सरकारों से मंजूरी मिलना बाकी है। स्टेज- GST (एस-जी.एस.टी.) को जैसे ही राज्य विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही यह कानून बन जाएगा और इसे लागू किया जा सकेगा।
राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है उन्हें संसद के कल समाप्त हुए बजट सत्र में पारित किया गया है। जी.एस.टी. व्यवस्था लागू करने के लिए गठित GST परिषद ने GST प्रणाली के विभिन्न नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा GST की चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत तय की गई हैं। अब इन दरों में वस्तुओं एवं सेवाओं को रखने का काम किया जा रहा है।