नई दिल्ली । 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अब शुक्रवार से बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे। वहीं अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर अब 15 दिसबंर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे। 1000 के नोट केवल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे।
दरअसल नोटबंदी के साथ ही सरकार ने बैंकों में पुराने नोट हाथों-हाथ बदलने की सुविधा दी थी, शुरुआत में 4500 रुपये पुराने नोट बदलने की सुविधा मिली थी, जिसे बाद में घटाकर 2000 रुपये कर दिया गया था, लेकिन अब इसे सेवा को बंद कर दिया गया है।
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जरूरी सेवाओं में अब केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे, यानी अब 1000 के नोट जरूरी सेवाओं में मिली छूट की जगह भी इस्तेमाल नहीं होगा. बैंकों में अब शुक्रवार से पुराने 500 और हजार के नोट नहीं बदले जाएंगे।
अब लोग बैंकों में पुराने नोट केवल खाते में जमा कर पाएंगे। अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेट्रो और सरकारी ट्रांसपोर्ट में अब 15 दिसंबर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे. सरकारी स्कूलों में एक छात्र के फीस के तौर पर 2000 रुपये तक का भुगतान 500 के पुराने नोटों से किया जा सकेगा । सेंट्रल और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी फीस के तौर पर पुराने 500 के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे । प्री-पेड मोबाइल के 500 रुपये तक के टॉप-अप में पुराने 500 के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे। केंद्रीय भंडार से अब 5000 तक की ही खरीदारी पुराने नोटों से की जा सकेगी. केवल बिजली और पानी के बिल अब 500 के पुराने नोटों से भरे जा सकेंगे। 2 दिसंबर रात 12 बजे तक तभी टोल फ्री रहेंगे, लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों से लोन टेैक्स चुकाए जा सकेगा। भारत आने वाली सैलानी अब हर हफ्ते 5000 रुपये तक करेंसी एक्सचेंज करा पाएंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें जानकारी पासपोर्ट के साथ दर्ज करानी होगी. RBI इसके बारे में निर्देश जारी करेगा।