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मनरेगा को लेकर उप मुख्यमंत्री के निर्देश

मनरेगा श्रमिकों के लिए अब ये हो गया जरुरी, जानें क्या?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों का उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (BOCW बोर्ड) पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, जिससे उनका जीवन बेहतर बन सके।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि “पंजीकृत श्रमिकों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा,” और उन्होंने अधिकारियों से निरंतर पंजीकरण की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1.29 लाख से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जबकि बाकी श्रमिकों का पंजीकरण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा।

इन श्रमिकों के लिए बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की योजनाएं श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। इनमें मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, और महात्मा गांधी पेंशन योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इसके अलावा, श्रमिकों की दुर्घटनाजन्य मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। आयुक्त, ग्राम्य विकास जी. एस. प्रियदर्शी ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इस प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

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