नई दिल्ली। अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाऊंट खोला है तो आपको 30 अप्रैल तक नो योर कस्टमर (के.वाई.सी.) डिटेल या आधार नंबर देना होगा। इसके अलावा आपको फॉरेन अकाऊंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (एफ.ए.टी.सी.ए.) को मानने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन …
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