“कानपुर के तत्कालीन ARTO अनिल गोविल और तीन सिपाहियों को एंटी करप्शन कोर्ट ने 25 साल पुराने घूसखोरी मामले में दोषी ठहराया। सभी दोषियों को तीन साल की कैद और 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एक आरोपी श्याम सुंदर पांडे को सबूत के अभाव में बरी किया गया।” …
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