अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारियों के बाद अब द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। इन कर्मचारियों से 31 जनवरी तक वर्ष 2016 का ब्योरा मांगा गया …
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