नई दिल्ली। अब अगर आप 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा। लग्जरी आइटम्स पर 1% TCS (Tax Collected at Source) लागू करने की घोषणा की गई है। इस संबंध में CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने 23 अप्रैल को एक …
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