देहरादून। हरिद्वार के स्थानीय अदालत ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के ‘गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन’ के मामले में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया …
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