नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकेगी। सरकारी कर्मचारियों को …
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