नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक फीसदी के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि एक फीसदी हरित उपकर केंद्रीय …
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