पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा , ‘‘ उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से निजता के अधिकार को बरकरार रखा है. मोदी सरकार की कठोर धारा 57 निरस्त हुई.पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा , ‘‘ उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से निजता के अधिकार को बरकरार रखा है. मोदी सरकार की कठोर धारा 57 निरस्त हुई.
तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम से धारा 57 को खत्म किए जाने की प्रशंसा की. तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा, ‘ उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 57 को निरस्त कर दिया. इसलिए अब आपको निजी इकाइयों, जैसे – बैंक, स्कूल, मोबाइल कंपनी को आधार देने की जरूरत नहीं है. तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने इसके लिए काफी संघर्ष किया था.’
न्यायमूर्ति सीकरी के फैसले ने आधार अधिनियम की धारा 57 को निरस्त कर दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है. बायोमैट्रिक डेटा का व्यावसायिक उपयोग करने की योजना विफल हुई. ’’ दरअसल , उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को समाज के वंचित तबके तक पहुंचाना है और वह ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण से भी लोगों के सम्मान का ख्याल रखती है.
इस निर्णय के अनुसार, आधार कार्ड/नंबर को बैंक खाते से लिंक/जोड़ना अनिवार्य नहीं है. इसी तरह टेलीकॉम सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को अपने फोन से आधार नंबर को लिंक कराने के लिये नहीं कह सकते. पीठ ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य है.
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