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खुले में शराब पीने पर आबकारी अधिनियम होगा लागू: मनीष सिसोदिया

m-siनई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में खुले में शराब पीने पर पूरी तरह से पांबद लग गई है। इसे सख्ती से लागू करने के लिए आबकारी अधिनियम लागू करने के साथ-साथ सरकार एक सप्ताह तक जागरुकता अभियान भी चलाएगी।

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एक्साइज विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने आबकारी विभाग को दिल्ली में शराब की सभी दुकानों का सप्ताह में निरीक्षण और सर्वे किया जाएगा। इसके लिए आबाकरी विभाग की ओर से एक टीम बनाई जाएगी।

इस सर्वे के दौरान उनके लाइसेंस की जांच की जाएगी, ये देखा जाएगा की सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं की नहीं। इसके साथ ही दुकान के बाहर भी एक सीसीटीवी लगाया जाएगा ताकि वहां खुले में शराब पीने वालों पर नजर रखी जा सके।, इसके साथ ही आस-पास के माहौल पर भी निगरानी रखी जाएगी।

सिसोदिया ने बताया कि खुले में शराब पीने पर आबकारी अधिनियम के अनुसार पांच हज़ार रुपये का जुर्माना, हंगामा करने पर दस हजार का जुर्माना वसूला जा सकता है और न मानने पर गिरफ्तार तक किया जा सकता है।

जनता में जागरुकता फैलाने के लिए आगामी एक सप्ताह तक इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। वहीं घटनाओं के न थमने पर पब्लिक की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्प लाइन जारी की जाएगी।

इससे पहले सोमवार को मयूर विहार फेस 2 में चार शराब की दुकानों का निरिक्षण करने के बाद एक दुकान का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया था।

सिसोदिया के चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में शराब बंदी नहीं है, लेकिन अगर शराब माफिया समझते है कि अपनी पहुँच और नेटवर्क के दम पर वह कुछ भी कर सकते है तो वे गलतफहमी में न रहें।

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