देशभर में कर्नाटक विधानसभा में येदियुरप्पा सरकार के फ्लोर टेस्ट का जिक्र है. आखिर इसी फ्लोर टेस्ट के जरिए राज्य सरकार का भविष्य तय होना है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से येदियुरप्पा सरकार को बहुमत साबित करने के लिए दिए गए 15 दिन की अवधि को घटाकर शनिवार शाम 4 बजे तक कर दिया और आदेश दिया कि फ्लोर टेस्ट का काम शाम तक पूरा करा लिया जाए.
क्या होता है फ्लोर टेस्ट
राज्य में सत्तारुढ़ बीजेपी की सरकार को अब बहुमत साबित करना होगा. अमूमन राज्यपाल राज्य में सरकार बनाने वाली पार्टी को बहुमत साबित करने की बात तब कहते हैं जब उन्हें पता हो कि सरकार बनाने वाली पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं हो.
फ्लोर टेस्ट के जरिए यह फैसला लिया जाता है कि वर्तमान सरकार या मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं. चुने हुए विधायक अपने मत के जरिए सरकार के भविष्य का फैसला करते हैं.
फ्लोर टेस्ट सदन में चलने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें राज्यपाल का किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होता. सत्ता पर काबिज पार्टी के लिए यह बेहद जरुरी होता है कि वह फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करे.
प्रोटेम स्पीकर लेंगे फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में आयोजित की जाए. साथ ही वह फ्लोर टेस्ट से संबंधित सभी फैसले भी लेंगे. हालांकि कांग्रेस और जेडीएस विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.
नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर के पास दो विकल्प होंगे. पहला यह कि फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला लें और बहुमत के लिए वोटिंग कराने का निर्देश दे. या फिर वो पहले सदन के स्पीकर को निर्वाचित करें.
वोटिंग होने की सूरत में पहले विधायकों की ओर से ध्वनि मत लिया जाएगा. इसके बाद कोरम बेल बजेगी. फिर सदन में मौजूद सभी विधायकों को पक्ष और विपक्ष में बंटने को कहा जाएगा.
विधायक सदन में बने हां या नहीं वाले लॉबी की ओर रुख करते हैं. इसके बाद पक्ष-विपक्ष में बंटे विधायकों की गिनती की जाएगी. फिर स्पीकर परिणाम की घोषणा करेंगे.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 222 सीटों पर आए नतीजों में बीजेपी को 104 सीटें मिली, और यह संख्या बहुमत से 8 कम है. दूसरी ओर, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37, बसपा को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली हैं. कुमारस्वामी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, इसलिए सभी विधायकों के उपस्थित रहने पर बहुमत के लिए 111 विधायक चाहिए.