नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव व उनकी पत्नी राधा राजपाल को चेक बाउंस के सात मामलों में कड़कड़डूमा अदालत ने जमानत दे दी है। निचली अदालत ने 23 अप्रैल को पांच करोड़ रुपये का कर्ज न लौटाने के मामले में राजपाल व उनकी पत्नी को दोषी करार देते हुए छह माह कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को यादव ने सत्र अदालत में चुनौती दी है।
कड़कडड़ूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने अपीलों का निबटारा होने तक राजपाल यादव व उनकी पत्नी राधा यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में 50-50 हजार के निजी मुचलकों व इनती ही राशि के एक-एक जमानती पर जमानत दे दी है। कोर्ट में राजपाल यादव के वकील अमित श्रीवास्तव ने जमानत याचिका पर जिरह करते हुए कहा कि निचली अदालत का फैसला पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से दिए गए सबूतों पर विचार ही नहीं किया। कर्ज की राशि में से 2 करोड़ रुपये की राशि राजपाल व उनकी पत्नी लौटा चुके हैं।
क्या था मामला
बता दें कि कोर्ट ने 13 अप्रैल को राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और कपंनी श्रीनौरंग गोदावरी को दिल्ली के लक्ष्मी नगर की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 2010 में लिए लिए गए पांच करोड़ के ऋण को न लौटाने का दोषी ठहराया था। कंपनी ने राजपाल पर रकम लौटाने के ऐवज में दिए कए सात चेक बाउंस होने पर अलग-अलग सात उनके खिलाफ सात मामले दर्ज करवाए थे। इन चेक में डेढ़ करोड़ की रकम प्रति चेक भरी गई थी, जो सात बार बाउंस हो गए थे। गौरतलब है कि यह ऋण राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता के प्रोडक्शन और रिलीज़ के लिए लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते फिल्म निर्धारित समय पर रिलीज़ नहीं हुई थी और राजपाल निर्धारित समय पर ऋण की रकम नहीं लौटा पाए थे।
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