नई दिल्ली। दिल्ली के गोकलपुर में सीलिंग तोड़ने के मामले में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (बी जे पी
) के अध्यक्ष मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है और 25 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।
दरअसल, राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और सीलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) में मॉनिटरिंग कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा है कि सील तोड़ने के मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मामले में बुधवार को सुनवाई की और कोर्ट अवमानना नोटिस जारी किया है।
इससे पहले मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक पार्टियां और दूसरे लोग राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर कोर्ट के काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं।
मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि सीलिंग की कार्रवाई बिना रुके चलती रहे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने मॉनिटरिंग कमिटी ने मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी, मौके की विडियोग्राफी पेश की है।
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