यंग इंडियन व नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नाडीस ने भी आयकर विभाग के पुनर्मूल्यांकन नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, इस पर आज होगी सुनवाई।
गौरतलब है कि राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस पर 9 अगस्त को आयकर अपील ट्रिब्यूनल में सुनवाई है, ऐसे में उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। इसका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता द्वारा विरोध करने पर पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख तय की थी।
आयकर विभाग के अनुसार राहुल गांधी के वित्तीय वर्ष 2011-12 पुनर्मूल्यांकन को दोबारा कराने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि राहुल ने यह जानकारी नहीं दी थी कि वह वर्ष 2010 से यंग इंडिया के निदेशक थे। सुनवाई के दौरान राहुल गाधी के वकील ने कहा था कि राहुल पर किसी भी तरह का कोई आयकर बकाया नहीं हैं और इसलिए वह किसी भी तरह का आयकर चुकाने के हकदार भी नहीं हैं।
यह है पूरा मामला
नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की मालिकाना कंपनी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) है। साल 2011 में काग्रेस ने कंपनी को 90 करोड़ का कथित लोन देकर इसकी देनदारियों को अपने पास कर लिया था। फिर 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई थी, जिसमें सोनिया गाधी और राहुल गांधी की 38-38 फीसद हिस्सेदारी तय हुई थी। 24 फीसद हिस्सेदारी काग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नाडिस की है। राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि काग्रेस ने यंग इंडिया को एजेएल को खरीदने के लिए असुरक्षित कर्ज दिया था। मामले में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा काग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन आरोपी हैं। आरोप है कि गाधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।
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