नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (नीट) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए टाल दी है। वहीं न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी और निजी कालेजों मे एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर कोर्सेज में प्रवेश के लिए इसी साल से नीट लागू करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने 24 मई को एक अध्यादेश जारी किया था और इसके जरिए राज्य सरकारों को अपने कालेजों में इस साल के लिए नीट से छूट दे दी गई थी। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कार्यकर्ता आंनद रॉय द्वारा याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, इसलिए अध्यादेश को रद्द किया जाए। इसके साथ ही कहा गया है कि देश भर के सभी संगठनों के कानून एकसामन होना चाहिए। इसके अलावा याचिका में देशभर में सेंट्रल काउंसलिंग की व्यवस्था करने की मांग भी की गई है।
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